श्रीनगर। अनंतनाग की एक स्थानीय अदालत ने वर्ष 2021 के जलने से मौत के मामले में तीन आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए वीरवार को बरी कर दिया है। अदालत ने पाया कि अभियोजन पक्ष आरोपों को यथोचित संदेह से परे साबित करने में असफल रहा।
प्रिंसिपल सेशंस जज ताहिर खुरशीद रैना ने मुश्ताक अहमद लोन, मोहम्मद शबान लोन और आयशा बेगम को बरी कर दिया। यह मामला पुलिस स्टेशन मट्टान के एफआईआर दर्ज किया गया था। यह केस मार्च 2021 में एक महिला के गंभीर जलने से संबंधित था जिनकी बाद में श्रीनगर के एसएमएचएस अस्पताल में मौत हो गई। शुरू में इसे आत्महत्या का प्रयास माना गया था लेकिन महिला की मौत और उनके डाइंग डिक्लेरेशन के रिकॉर्ड होने के बाद इसे हत्या में बदल दिया गया। संवाद