पुलवामा। जम्मू-कश्मीर पुलिस ने वीरवार को जिले में एनडीपीएस अधिनियम से जुड़े एक मामले में 30 लाख से अधिक की संपत्ति कुर्क की।
पुलिस के प्रवक्ता ने बताया कि नशीले पदार्थों के कारोबार के वित्तीय नेटवर्क को खत्म करने के उद्देश्य से पुलवामा पुलिस ने वाघामा बिजबिहाड़ा में स्थित एक दो मंजिला मकान जब्त किया है। इसकी कीमत लगभग 30,16,402 रुपये है। जब्त की गई यह संपत्ति वाघामा बिजबिहाड़ा के रहने वाले अथर मकबूल की है। जांच में पाया गया कि यह संपत्ति नशीले पदार्थों की तस्करी से हुई कमाई से अवैध रूप से बनाई गई थी।
इस संपत्ति को एनडीपीएस एक्ट की धारा 68-एफ के तहत जब्त कर लिया गया है। आरोपी थाना लिटर में दर्ज एफआईआर में शामिल है जिससे नशीले पदार्थों से जुड़ी अवैध गतिविधियों में उसकी संलिप्तता साबित होती है। प्रवक्ता ने बताया कि यह कार्रवाई नशीले पदार्थों की बिक्री पर रोक लगाने और तस्करी को बढ़ावा देने वाले वित्तीय ढांचे को खत्म करने के लिए पुलवामा पुलिस के लगातार प्रयासों का एक हिस्सा है।
पुलवामा पुलिस नशीले पदार्थों की तस्करी में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने के अपने पक्के इरादे को दोहराती है। इस कार्रवाई में अवैध तरीकों से हासिल की गई संपत्तियों को निशाना बनाना भी शामिल है।