संवाद न्यूज एजेंसी
कुपवाड़ा। कुपवाड़ा की अदालत ने मंगलवार को किशोरी के अपहरण और यौन शोषण के मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी को दोषी करार दिया। अदालत ने उसे 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
हंदवाड़ा पुलिस ने इस संबंध में वर्ष 2021 को क्रालगुंड थाना में एफआरआई दर्ज की थी। पुलिस ने संवेदनशील मामले में सभी साक्ष्य एकत्रित किए और सफलतापूर्वक दोषसिद्धि सुनिश्चित की है। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय कुपवाड़ा की अदालत ने दोषी इरशाद अहमद मीर को पॉक्सो अधिनियम की धारा 4(2) के तहत 20 साल कठोर कारावास तथा 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
इसके अतिरिक्त अदालत ने आरोपी को आईपीसी की धारा 363 के तहत तीन साल कठोर कारावास और 10 हजार का जुर्माना भी लगाया है। दोनों सजाएं समानांतर चलेंगी। हंदवाड़ा पुलिस ने कहा कि यह दोषसिद्धि समर्पित जांच का प्रमाण है। पीड़ितों के लिए न्याय को सुनिश्चित करने में पुलिस के पेशेवर दृष्टिकोण और लगातार प्रयास जारी हैं। विशेष रूप से उन मामलों में जो बच्चों के खिलाफ अपराधों से जुड़े हैं।