श्रीनगर। क्राइम ब्रांच की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग (ईडब्ल्यूओ) कश्मीर ने खुशीपोरा जमीन धोखाधड़ी मामले में कथित संलिप्तता के आरोप में तीन आरोपियों के खिलाफ 2024 के मामले में आरपीसी की धारा 420, 468, 167 और 120-बी के तहत श्रीनगर के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में चार्जशीट दायर की है।
यह मामला खुशीपोरा एचएमटी श्रीनगर में स्थित जमीन के एक ही टुकड़े की अलग-अलग रजिस्टर्ड बिक्री विलेखों के माध्यम से कई खरीदारों को कथित तौर पर धोखाधड़ी से की गई बिक्री से संबंधित है। जांच में पता चला कि आरोपी मेराज-उद्दीन खांडे और शब्बीर अहमद खांडे जो खुशीपोरा अबनशाह श्रीनगर के निवासी हैं, ने तत्कालीन पटवारी (अब मृतक) के साथ मिलीभगत कर खुशीपोरा, एचएमटी श्रीनगर में स्थित जमीन के उसी टुकड़े के लिए धोखाधड़ी से कई बिक्री विलेख निष्पादित किए।
आरोपियों ने खरीदारों को धोखा देने और अवैध लाभ कमाने के लिए जाली और हेरफेर किए गए राजस्व रिकॉर्ड का इस्तेमाल किया। जांच पूरी होने पर न्यायिक निर्णय के लिए चार्जशीट अदालत के समक्ष प्रस्तुत की गई। ब्यूरो