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Srinagar News: 46.50 लाख रुपये के चेक बाउंस पर एक साल की जेल

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संवाद न्यूज एजेंसी
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श्रीनगर। यहां की एक अदालत ने 46.50 लाख रुपये के चेक का अनादर करने का दोषी पाए जाने पर एक व्यक्ति को एक साल के साधारण कारावास की सजा सुनाई है और चेक राशि के दोगुने के बराबर जुर्माना लगाया है।
सब-जज श्रीनगर जुनैद इम्तियाज मीर की अदालत ने नेहरू पार्क श्रीनगर निवासी बशीर अहमद बुजल को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के तहत दोषी ठहराया। यह मामला निशात निवासी नसीर अहमद रट्टा द्वारा दायर शिकायत से उत्पन्न हुआ, जिन्होंने दावा किया था कि आरोपी पर संपत्ति से संबंधित व्यावसायिक लेन-देन के निपटान के बाद उनसे 46.50 लाख रुपये बकाया हैं। कार्यवाही के अनुसार, बुजल ने जम्मू-कश्मीर बैंक, ब्रेन निशात शाखा पर 46.50 लाख रुपये का चेक जारी किया था।
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आरोपी ने दायित्व से इनकार करते हुए दावा किया था कि उसने अपने व्यावसायिक संबंध के दौरान शिकायतकर्ता को एक हस्ताक्षरित खाली चेक सौंपा था और बाद में उसका दुरुपयोग किया गया था। हालांकि, अदालत ने माना कि बचाव पक्ष हस्ताक्षर और चेक सौंपने को स्वीकार करने से उत्पन्न वैधानिक धारणा का खंडन करने में विफल रहा। अदालत ने कहा कि केवल आदाता द्वारा हस्ताक्षरित चेक के विवरण को भरने से, अपने आप में, लिखत अमान्य नहीं हो जाती या वैधानिक धारणा विस्थापित नहीं होती।
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उसने आगे कहा कि आरोपी ने यह दिखाने के लिए कोई ठोस सामग्री पेश नहीं की कि चेक का दुरुपयोग किया गया था या कथित दायित्व मौजूद नहीं था। शिकायतकर्ता ने अपराध के सभी आवश्यक तत्वों को स्थापित किया है, यह मानते हुए अदालत ने बुजल को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के तहत दोषी ठहराया।
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