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Srinagar News: हाईकोर्ट ने डोडा के विधायक की पीएसए याचिका पर आदेश रखा सुरक्षित

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श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय ने सोमवार को आम आदमी पार्टी (आप) के डोडा से विधायक मेहराज मलिक की पब्लिक सेफ्टी एक्ट (पीएसए) के तहत निरोध को चुनौती देने वाली याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया।
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मलिक को पिछले साल 8 सितंबर को कथित रूप से सार्वजनिक व्यवस्था भंग करने के आरोप में पीएसए के तहत हिरासत में लिया गया था और उन्हें कठुआ जेल में रखा गया। आप जम्मू-कश्मीर इकाई के अध्यक्ष मलिक ने 24 सितंबर को उच्च न्यायालय में हैबियस कॉर्पस याचिका दायर की थी जिसमें अपनी हिरासत को चुनौती दी गई और पांच करोड़ रुपये मुआवजे की मांग की गई। जस्टिस मोहम्मद यूसुफ वानी के समक्ष वर्चुअल माध्यम से केस की सुनवाई हुई। दोनों पक्षों के वकीलों को एक सप्ताह का समय दिया गया है कि वे लिखित सारांश या अतिरिक्त दलीलें दाखिल करना चाहें तो कर सकते हैं। संवाद
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