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Srinagar News: हाईकोर्ट ने चेक बाउंस समझौते में एक्जीक्यूशन की कार्रवाई रद्द की

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श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने बडगाम की सीजेएम अदालत की ओर से चेक बाउंस के समझौते को लागू करने के लिए शुरू की गई एक्जीक्यूशन कार्यवाही को रद्द कर दिया है। जस्टिस वसीम सादिक नारगल ने गुल्ला गनाई उर्फ गुलजार अहमद गनाई की याचिका को मंजूर करते हुए 17 नवंबर 2025 और 6 मई के सीजेएम बड़गाम के आदेशों को खारिज किया।
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यह विवाद नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के तहत दायर शिकायत से जुड़ा था। सुनवाई के दौरान 26 जुलाई 2024 को दोनों पक्षों में समझौता हुआ। इसके तहत याचिकाकर्ता को शिकायतकर्ता को 6.60 लाख रुपये देने थे और शिकायतकर्ता को याचिकाकर्ता को जमीन का एक टुकड़ा देना था। समझौते के आधार पर सीजेएम ने शिकायत खारिज कर आरोपी को बरी कर दिया था।बाद में समझौते के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए शिकायतकर्ता ने उसी अदालत में एक्जीक्यूशन दायर कर दी। सीजेएम ने याचिका स्वीकार की और बाद में शिकायतकर्ता को याचिकाकर्ता की संपत्ति का विवरण देने का निर्देश दिया। संवाद
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