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Srinagar News: दिल्ली में गिरफ्तार नशा तस्करी के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज

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श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने पिछले साल नई दिल्ली से गिरफ्तार नशा तस्करी के आरोपी की जमानत अर्जी शुक्रवार को खारिज कर दी। यह मामला गांदरबल थाने में दर्ज एफआईआर से जुड़ा है। कोर्ट ने कहा, रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री से पहली नजर में यह साबित होता है कि आरोपी नशीले पदार्थों की तस्करी की साजिश में शामिल था।
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आरोपी मोहम्मद मोनिश ने कोर्ट में याचिका दाखिल कर जमानत मांगी थी। उसके वकील ने दलील दी कि उसके कब्जे से कोई भी प्रतिबंधित पदार्थ बरामद नहीं हुआ है। हालांकि जस्टिस संजय परिहार की बेंच ने पाया कि इस मामले में कोडीन-आधारित दवाओं की 141 बोतलें बरामद हुई हैं जो व्यावसायिक मात्रा की श्रेणी में आती हैं। कोर्ट ने कहा कि जांच में सामने आया कि मो. मोनिश और दूसरे आरोपियों के बीच लगातार फोन पर बातचीत होती थी। बरामदगी से ठीक पहले उनके बीच पैसों का लेनदेन भी हुआ। मोनिश को 13 जनवरी 2025 को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया था। उस पर आरोप था कि उसने दूसरे आरोपियों के साथ मिलकर नशीले पदार्थों को हासिल करने और उनकी सप्लाई करने की साजिश रची थी। बाद में अन्य आरोपी मो. रफीक शाह से नशीले पदार्थ बरामद किए गए थे। संवाद
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