- श्रीनगर की भ्रष्टाचार-विरोधी अदालत ने 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया
अमर उजाला ब्यूरो
श्रीनगर। जिले की भ्रष्टाचार-विरोधी अदालत के विशेष न्यायाधीश तस्लीम आरिफ ने सोमवार को भ्रष्टाचार के वर्ष 2017 के एक मामले में फैसला सुनाया। इस मामले में दोषी हलका खुशीपोरा के तत्कालीन पटवारी गुलाम कादिर भट निवासी फतेह कदल एक साल की कैद और 10 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई।
अभियोजन के अनुसार मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत 1 अप्रैल 2007 को पुलिस स्टेशन वीओके (अब एसीबी श्रीनगर) में दर्ज किया गया था। आरोप था कि उक्त सरकारी कर्मचारी ने शिकायतकर्ता के पक्ष में म्यूटेशन (नामांतरण) लागू करने के लिए 3,000 रुपये की रिश्वत की मांग की थी और उसे स्वीकार किया था।
जांच के दौरान गुलाम कादिर भट के खिलाफ आरोप रिकॉर्ड पर मौजूद मौखिक और दस्तावेजी सबूतों के माध्यम से साबित हो गए। 29 फरवरी 2008 को भ्रष्टाचार-विरोधी अदालत श्रीनगर के समक्ष न्यायिक निर्णय के लिए आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया था।