फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

जम्मू-कश्मीर: सुरनकोट ग्रेनेड केस में बड़ा एक्शन, पाकिस्तान में छिपे आतंकी आरोपी को अदालत ने घोषित किया भगोड़ा

Wed, 07 Oct 2026 04:34 PM IST
Nikita Gupta अमर उजाला नेटवर्क, जम्मू

सार

जम्मू की विशेष एनआईए अदालत ने पुंछ निवासी और आतंकी साजिश के आरोपी नजीर हुसैन को पाकिस्तान में छिपे होने के चलते घोषित अपराधी करार दिया है। आरोपी पर सुरनकोट में ग्रेनेड की खेप भेजने का आरोप है।
 
विज्ञापन
एनआईए - फोटो : पीटीआई (फाइल फोटो) - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

जम्मू की विशेष एनआईए अदालत ने पाकिस्तान में छिपे एक वांछित आतंकी आरोपी को भगोड़ा घोषित कर दिया है। आरोपी की पहचान पुंछ जिले के हरी गांव निवासी नजीर हुसैन के रूप में हुई है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की अर्जी पर अदालत ने यह कार्रवाई की।

विज्ञापन
Trending Videos
विज्ञापन

नजीर हुसैन पर सुरनकोट इलाके में अक्तूबर 2024 में एक ओवरग्राउंड वर्कर के कब्जे से कई ग्रेनेड बरामद होने के मामले में आतंकी साजिश में शामिल होने का आरोप है। जांच में सामने आया कि ग्रेनेड की यह खेप सीमा पार से नजीर हुसैन ने भेजी थी। इसका इस्तेमाल धमाकों को अंजाम देने के लिए किया जाना था।

आरोपी कई नामों से भी जाना जाता है। इनमें अली खान, नासिर, नजीरू और शाहीन शामिल हैं। मामले की जांच एनआईए कर रही है।

गिरफ्तारी वारंट के बावजूद नहीं हुआ पेश
विशेष एनआईए न्यायाधीश प्रेम सागर ने एक अक्तूबर को एनआईए की याचिका पर सुनवाई के बाद भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 84 के तहत नजीर हुसैन को घोषित अपराधी घोषित किया।

अदालत के आदेश के मुताबिक आरोपी के खिलाफ पहले ही गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया जा चुका था। हालांकि जब वारंट की तामील के लिए टीम उसके घर पहुंची तो वह वहां नहीं मिला। एनआईए की रिपोर्ट के अनुसार आरोपी गिरफ्तारी से बचने के लिए पाकिस्तान भाग गया है।

अदालत ने यह भी कहा कि अभियोजन पक्ष की ओर से आरोपी की गिरफ्तारी के लिए नोटिस अखबारों और जम्मू-कश्मीर के आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे। इसके बावजूद आरोपी न तो अदालत के सामने पेश हुआ और न ही उसने आत्मसमर्पण किया। अदालत ने माना कि आरोपी जानबूझकर गिरफ्तारी से बच रहा है।
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें