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पदोन्नति के लिए शैक्षिक योग्यता का वर्गीकरण गलत नहीं: हाईकोर्ट

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श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने कहा है कि पदोन्नति के लिए शैक्षिक योग्यता के आधार पर वर्गीकरण करना संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन नहीं करता। स्किम्स श्रीनगर की स्टाफ नर्सों की ओर से दायर रिट याचिका को खारिज करते हुए न्यायाधीश संजीव कुमार ने सरकार की ओर से भर्ती नियमों में किए गए संशोधन को सही ठहराया।
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कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला देकर कहा कि सीनियर स्टाफ नर्स के लिए बीएससी नर्सिंग या एमएससी नर्सिंग की योग्यता अनिवार्य की गई है। उच्च पदों पर पदोन्नति के लिए शैक्षिक योग्यता भी जरूरी है। ऐसे में सरकार के नियम अनुचित नहीं हैं।
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