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Srinagar News: पांच आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश

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कठुआ। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने निवेश के नाम पर ठगी में शामिल पांच आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश क्राइम ब्रांच जम्मू को दिए है। इसके अलावा कोर्ट ने क्राइम ब्रांच की आर्थिक अपराध शाखा को मामले में कथित वित्तीय लेन-देन, शेल कंपनियों, डिजिटल निवेश प्लेटफॉर्म और धन के प्रवाह की विस्तृत जांच को समयबद्ध तरीके में करने के भी आदेश दिए है।
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पीड़ित के अधिवक्ता निपुण शर्मा ने प्रेसवार्ता में बताया कि हीरानगर के रहने वाले गुरमीत सिंह ने अप्रैल 2022 में एसएसबी से इस्तीफा देने के बाद एएएस स्टाइल ओ एंटरप्राइजेज नाम से कंपनी बनाई। इसमें निवेश करने वालों लोगों को हर महीने अच्छा-खासा रिटर्न देने का झांसा दिया।
उन्होंने बताया कि निवेशकों को शुरू में कुछ हद तक अच्छा रिटर्न भी मिला, लेकिन बाद आरोपी गुरमीत सिंह लोगों से ठगी करके दुबई फरार हो गया। अधिवक्ता ने बताया कि पीड़ित कुलविंदर सिंह, पंकज शर्मा, संदीप शर्मा, अरुण शर्मा और आशीष कुमार की ओर से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 175(3) के तहत गत अप्रैल में याचिका दायर की गई थी। इसकी सुनवाई 22 जुलाई को सीजेएम कोर्ट में हुई। कोर्ट ने सभी पांच आरोपियों गुरमीत सिंह, उसकी पत्नी रजनी चौधरी, पिता मदन लाल के साथ-साथ मुस्कान चौधरी और सुनीता देवी पर केस दर्ज करने का आदेश दिया।
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