फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

पार्कों और मैदानों में प्लास्टिक के उपयोग पर रोक

विज्ञापन
विज्ञापन
श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने बुधवार को पार्कों और हरे भरे मैदानों के अंदर प्लास्टिक के उपयोग पर रोक लगा दी है। एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश पंकज मित्थल और न्यायमूर्ति संजय धर की खंडपीठ ने कहा कि सभी पार्कों का अस्तित्व बरकरार रखने के लिए किसी भी प्रकार की प्लास्टिक सामग्री को कूड़ेदान में ही नहीं छोड़ देना है बल्कि समय-समय पर उसकी सफाई भी करनी होगी। अदालत ने पिछले साल 12 फरवरी 2020 और 23 अक्तूबर को अपने पहले के आदेशों के अनुरूप सभी पार्कों और खुले स्थानों और हरे स्थानों में निर्माण पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का भी निर्देश दिया।
विज्ञापन

खंडपीठ ने कहा कि कुछ पार्कों/खुली जगहों में कथित तौर पर की जा रही अवैध गतिविधियों को कम करने के लिए यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी पार्कों की दीवारों को ऐसा बनाया जाए कि बाहर से अंदर की गतिविधियां दिखाई दें। इससे इन स्थानों पर होने वाली असामाजिक गतिविधियों पर रोक लगेगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें