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स्तंभकार झुनझुनवाला के घर में तोड़फोड़ मामले में सभी 21 आरोपी बरी

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प्रसिद्ध स्तंभकार भरत झुनझुनवाला के घर में तोड़फोड़ और हमला करने के मामले में नामजद 21 आरोपियों को सभी आरोपों से बरी कर दिया गया है। सिविल जज कीर्तिनगर मनोज राणा की अदालत ने मामले में अपना फैसला सुनाया।
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22 जून 2012 को भरत झुनझुनवाला ने पटवारी चौकी हिंसरियाखाल में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि 22 जून की सुबह प्रताप भंडारी, अनिल शर्मा, जगत रतूड़ी, रविंद्र सिलवाल, सतीश थपलियाल और 40 अन्य लोग लक्षमोली स्थित उनके घर में आए और नारेबाजी करने लगे। बताया कि जब वह घर से बाहर नहीं आए तो यह लोग दरवाजा तोड़कर घर के अंदर घुस गए। आरोपियों ने बांध का विरोध बंद न करने की दशा में उनके घर में आग लगाकर जिंदा जलाने की चेतावनी दी। इसके बाद आरोपी उन्हें जबरन खींचकर भीड़ के बीच में ले आए और उनके मुंह पर स्याही पोत दी। मुकदमा दर्ज होने के बाद यह यह मामला सीआईडी को हस्तांतरित हो गया। विवेचना उपरांत 22 लोगों के खिलाफ बलवा, घर में घुसकर हमला व तोड़फोड़, जान से मारने की धमकी और गालीगलौच की चार्जशीट न्यायालय को प्रेषित की गई। एक आरोपी की मृत्यु होने पर उसका नाम हटा दिया गया। बचाव पक्ष के अधिवक्ता एसपी चमोली ने बताया कि बहस के दौरान अभियोजन पक्ष आरोप साबित नहीं कर पाया। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद सिविल जज मनोज राणा ने आरोपियों को दोषमुक्त करने का फैसला सुनाया।
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