राजोरी। खनन विभाग की तरफ से 25 फरवरी को जारी आदेश के अनुपालन में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट (डीएम) ने 6 फरवरी को सील किए गए 21 स्टोन क्रशर को कुछ शर्तों के साथ चालू करने की अनुमति दी है। शनिवार को जारी आदेश में डीएम राजेश कुमार शवन ने जिला खनिज अधिकारी को निर्देश दिया है कि क्रशर चलाने की अनुमति दी जाए।
जिला प्रशासन ने क्रशर की सामग्री भी जब्त कर ली थी और डीएमओ को अवैध रूप से काम करने वालों पर जुर्माना लगाने का भी निर्देश दिया था। जिला मजिस्ट्रेट ने डीएमओ को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि जब्त की गई सामग्री का उपयोग विशेष रूप से सरकारी कार्यों के लिए किया जाएगा और सरकारी ठेकेदारों को आपूर्ति की जानी चाहिए, ताकि विकास कार्यों को नुकसान न हो।