उधमपुर आतंकी हमले में शामिल आतंकी मोहम्मद नावेद शुक्रवार समेत अन्य को कोर्ट में पेश नहीं हो पाया। इसके बाद उसे एनआईए कोर्ट के जज ने अगली तारीख पर पेश होने को कहा।
दरअसल, पेशी से पहले कोर्ट की तरफ से जेल विभाग को डाकेट भेजा जाता है। डाकेट न भेजे जाने की वजह से आरोपियों को पेश नहीं किया जा सका। आरोपियों में मोहम्मद नावेद, शौकत अहमद भट (पुलवामा), खुर्शीद अहमद भट (पुलवामा), शाबजार अहमद भट (कुलगाम), फैयाज अहमद इट्टू और खुर्शीद अहमद इट्टू (दोनों कुलगाम) को पेशी के लिए लाया जाना था। इससे पहले भी इन लोगों की पेशी थी।
तब चीफ जस्टिस आफ इंडिया के दौरे के चलते इनको कोर्ट में पेश नहीं किया गया। एनआईए के स्पेशल पीपी बलवंत सिंह मन्हास का कहना है कि जेल विभाग की ओर से आरोपियों को पेश न करने की वजह से अब इस मामले की अगली पेशी 18 मार्च को रखी गई है।
वहीं कोट भलवाल जेल के सुपरिंटेंडेंट दिनेश शर्मा का कहना है कि उनके पास डाकेट नहीं आया, इसकी वजह से आरोपियों को पेशी के लिए नहीं भेजा गया। आतंकियों को उधमपुर तक पहुंचाने में शामिल ट्रक को रिलीज करने की अपील कोर्ट में दाखिल कर ली गई है। इस पर 16 मार्च को सुनवाई होगी।