संवाद न्यूज एजेंसी
कठुआ। सब-जज स्पेशल मोबाइल मजिस्ट्रेट कठुआ की अदालत ने मक्खनदीन खुदकुशी मामले में एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। इस मामले में यातना झेलने के बाद आत्महत्या करने का आरोप लगाया गया है। याचिका मोहम्मद मरीद व जूना बेगम ने दायर की थी, जो मृतक के पिता और पत्नी हैं। उन्होंने आवेदन देकर जांच की मांग की थी।
वीरवार को अदालत ने एसएचओ बिलावर को एफआईआर दर्ज करने के आदेश जारी किए। साथ ही मामले की व्यापक जांच करने को कहा है। एसएचओ ने अपनी रिपोर्ट में कोर्ट को बताया कि मृतक को पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन बुलाया गया था। पूछताछ के बाद उसे छोड़ दिया गया था। अगले दिन मृतक ने विषाक्त पदार्थ का सेवन कर लिया, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। अदालत ने पाया कि इस मामले में प्राथमिक जांच पर्याप्त नहीं है और आरोपों की गंभीरता को देखते हुए एफआईआर दर्ज करना आवश्यक है।
इस निर्देश के साथ ही अदालत ने मृतक के पिता व पत्नी द्वारा दायर आवेदन को स्वीकृति दी। वहीं, कोर्ट ने दो अधिवक्ताओं द्वारा दायर आवेदन को अस्वीकृत कर दिया, जो इन्हीं आरोपों को दोहरा रहा था। इस आदेश के साथ, दोनों आवेदन निष्पादित कर दिए गए। एसएचओ बिलावर को अनुपालन के लिए आदेश की प्रति भेजी गई है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि इस मामले में एक साथ तीन जांच चल रही हैं और सभी जांच निष्पक्ष और व्यापक होंगी।