4.63 ग्राम हेरोइन के साथ 27 सितंबर को उज्ज बांध के नजदीक किया था आरोपी को गिरफ्तार
कठुआ। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने एनडीपीएस मामले में आरोपी को सशर्त जमानत दी है। आदेश के अनुसार आरोपी को जमानत के लिए 30 हजार राशि के निजी मुचलका सहित सामान राशि का एक जमानती को कोर्ट में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।
इसके अलावा कोर्ट ने आरोपी को मामले में चल रही जांच में सहयोग करने और किसी भी तरीके से अभियोजन पक्ष के गवाहों को प्रभावित न करने का आदेश दिया है। कोर्ट में पुलिस की ओर से दायर रिपोर्ट के अनुसार मामला बीती 27 सितंबर का है। पुलिस ने आरोपी नून दीन पुत्र फिरोज दीन निवासी खानपुर सांझी मोड़ को उज्ज बांध पर पैदल आते गिरफ्तार किया था। आरोपी पर आरोप है कि उससे 4.63 ग्राम हेरोइन बरामद की गई थी जिसे वह घाटी स्थित युवाओं को बेचने की फिराक में था। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को एनडीपीएस के तहत गिरफ्तार किया था। आरोपी के वकील ने बीते 30 सितंबर को कोर्ट में जमानत याचिका दायर कर उसकी रिहाई की मांग की। आरोपी के वकील ने तर्क दिया कि उसका मुवक्किल निर्दोष है और पुलिस ने उसे झूठे मामले में फंसाया है। इसका अभियोजन पक्ष की ओर से विरोध किया गया। उन्होंने दलील दी कि एनडीपीएस मामला एक गंभीर और गैर-जमानती अपराध है और मामले की जांच अभी जारी है। अभियोजन ने तर्क दिया कि यदि आरोपी को जमानत दी जाती है। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद कहा कि आरोपी से बरामद की गई हेरोइन की एक छोटी मात्रा है। इस पर अधिकतम सजा एक वर्ष की है। इस प्रकार एनडीपीएस एक्ट की धारा 37 के तहत कठोर प्रावधान लागू नहीं होता। अदालत ने केरल उच्च न्यायालय के एक निर्णय का हवाला देते हुए कहा कि छोटी मात्रा के मामलों में मजिस्ट्रेट को जमानत देने का अधिकार है। इसके बाद आरोपी को सशर्त जमानत सुनाई गई।