- दो सितंबर को छन्न अरोड़ियां से चोरी हुई थी जेसीबी मशीन
कठुआ। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने 2 सितंबर की रात जेसीबी चोरी मामले में आरोपी को सशर्त जमानत दी है। आदेश के अुनसार आरोपी को जमानत के लिए 30 हजार का निजी मुचलका और सामान राशि का जमानती कोर्ट में प्रस्तुत करने का आदेश दिया है। इसके अलावा कोर्ट ने आरोपी को मामले की जांच सहयोग करने और किसी भी तरीके से अभियोजन पक्ष के गवाहों को प्रभावित नहीं करने का फैसला सुनाया है।
पुलिस की ओर से कोर्ट में दायर रिपोर्ट के अनुसार, चोरी का मामला बीते 2 सितंबर का बताया जा रहा है। दरअसल, पुलिस थाना राजबाग में सुशील कुमार पुत्र दयाल चंद निवासी बल्लन बाला मढ़ीन ने लिखित शिकायत दर्ज करवाई गई। इसमें पीड़ित ने बताया कि उसकी जेसीबी को छन्न अरोड़ियां से किसी अज्ञात व्यक्ति ने चुरा लिया है। इसके बाद पुलिस ने बीएनएस की धारा 303(2) के तहत मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी। पुलिस ने 4 सितंबर को दो आरोपियों जिसमें सतीश कुमार सहित एक अन्य को गिरफ्तार कर उनकी निशानदेही पर जेसीबी बरामद कर ली। आरोपी के वकील ने बीते 6 सितंबर को जमानत याचिका दायर उसकी रिहाई की मांग की।
कोर्ट की सुनवाई के दौरान आरोपी ने वकील ने बताया कि उसका मुव्वकिल निर्दोष है और पुलिस ने उसे झूठे मामले में फंसाया है। आरोपी के वकील ने तर्क दिया कि उसका मुव्वकिल गंभीर हृदय रोग से पीड़ित है और हाल ही में उसकी ओपन हार्ट सर्जरी हुई है। जेल में उचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं है और किसी भी जटिलता की स्थिति में आरोपी की जान को खतरा हो सकता है। लिहाजा आरोपी की जमानत की अपील की गई। इसका अभियोजन पक्ष की ओर से विरोध किया। इसलिए आरोपी की जमानत याचिका को खारिज करने को कहा गया। इसके बाद कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत के माना कि आरोपी की निरंतर हिरासत से कोई विशेष उद्देश्य पूरा नहीं होगा। उसने जांच में सहयोग करने का आश्वासन दिया है। इसके बाद कोर्ट ने उसे सशर्त जमानत दे दी है।