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Kathua News: केरोसिन तेल की अवैध बिक्री का मामला, अदालत ने आरोपी को किया बरी

Sat, 18 Oct 2025 02:14 AM IST
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कठुआ
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कठुआ। विशेष मोबाइल मजिस्ट्रेट की अदालत ने राम कृष्ण को आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत दर्ज मामले में बरी कर दिया है। इस संबंध में वर्ष 2016 में पुलिस स्टेशन कठुआ द्वारा मामला दर्ज किया गया था जिसमें आरोपी पर मिट्टी के तेल तेल की अवैध बिक्री का आरोप लगाया गया था।पुलिस की ओर से दर्ज मामले के अनुसार, 6 जनवरी 2016 को एएसआई हुकम चंद और उनकी टीम ने गश्त के दौरान बस्ती मोड़ पर राम कृष्ण को एक सफेद प्लास्टिक गैलन में लगभग 35 लीटर केरोसिन तेल के साथ पकड़ा था। आरोपी कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका, जिसके आधार पर मामला दर्ज हुआ और जांच शुरू की गई। अभियोजन पक्ष ने चार पुलिस गवाहों को पेश किया, लेकिन उनकी गवाही में कई विरोधाभास सामने आए। कुछ गवाहों ने घटना स्थल को ऐरवां मोड़ बताया, जबकि अन्य ने बत्ती मोड़ कहा। इसके अलावा, यह स्पष्ट नहीं हो सका कि जांच अधिकारी एएसआई हुकम चंद थे या एसआई बिमल इंदु। जब्त तेल की मात्रा केवल अनुमानित बताई गई और कोई रासायनिक विश्लेषण नहीं हुआ। अदालत में जब्त गैलन भी पेश नहीं किया गया।
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इन सभी विरोधाभासों और साक्ष्यों की कमी को देखते हुए, न्यायाधीश अमनदीप कौर ने 13 अक्टूबर 2025 को फैसला सुनाते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपी की दोष सिद्धि में पूरी तरह विफल रहा। अदालत ने राम कृष्ण को सभी आरोपों से मुक्त कर दिया और उनके जमानती दस्तावेजों को समाप्त करने का आदेश दिया। जब्त तेल को अपील अवधि के बाद कानून के अनुसार नष्ट करने का निर्देश दिया गया। संवाद
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