संवाद न्यूज एजेंसी
कठुआ। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अजय कुमार ने ऑनलाइन ठगी की फ्रीज राशि को पीड़ित के बैंक खाते में ट्रांसफर करने का आदेश दिया है। कोर्ट में दायर आवेदन के अनुसार कुशल शर्मा पुत्र निवासी लधवाल कलां मढ़ीन ने जिला साइबर सेल में शिकायत दर्ज करवाई थी।
शिकायतकर्ता ने बताया कि ऑनलाइन धोखाधड़ी करने वालों ने उसके जम्मू-कश्मीर बैंक शाखा चड़वाल से आठ हजार रुपये धोखाधड़ी से निकाल कर एक्सिस बैंक की मुख्य शाखा चेन्नई में ट्रांसफर कर लिए हैं। इसके बाद जिला साइबर सेल ने त्वरित कार्रवाई करते हुए संबंधित बैंक शाखा से संपर्क कर धोखाधड़ी की राशि को फ्रीज करवा दिया था। पीड़ित के वकील ने बीते दो फरवरी को कोर्ट में याचिका दायर कर ऑनलाइन धोखाधड़ी की फ्रीज राशि को पीड़ित के खाते में ट्रांसफर करने का आग्रह किया। इसके बाद कोर्ट ने जिला साइबर सेल प्रभारी को निर्देश दिया कि एक्सिस बैंक चेन्नई से संपर्क कर फ्रीज राशि को डीफ्रीज कर आवेदक क खाते में ट्रांसफर किया जाए। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि आवेदन को न्यायालय के समक्ष एक बांड प्रस्तुत करना होगा।