कठुआ। न्यायिक मजिस्ट्रेट हीरानगर ने वर्ष 2021 में कूटा गांव में मोटरसाइकिल चोरी मामले में तीन आरोपियों को समझौते के आधार पर बरी कर दिया है। आदेश के अनुसार अदालत ने यह फैसला शिकायतकर्ता के बयान दर्ज करवाने के बाद सुनाया है।
कोर्ट में दायर आवेदन के अनुसार मामला हीरानगर के कूटा गांव का है। इसमें शिकायतकर्ता काली दास निवासी कूटा ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी कि उसके घर से उसका मोटरसाइकिल किसी अज्ञात चोरों ने चोरी कर लिया है। इसके बाद पुलिस ने जांच में तीन आरोपी निशांत शर्मा, नरिंद्र कुमार और अमित कुमार निवासी हीरानगर को गिरफ्तार कर उनसे चोरी की मोटरसाइकिल को बरामद किया था। इसके बाद पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर चालान को 28 मई 2022 को कोर्ट में प्रस्तुत किया था। बीते 28 जनवरी को कोर्ट सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता ने आरोपियों के साथ मिलकर एक संयुक्त आवेदन कोर्ट में प्रस्तुत किया। उन्होंने कोर्ट को बताया कि दोनों पक्षों के बीच समझौते हो गए हैं। लिहाजा वह मामले को आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं। शिकायतकर्ता के बयान दर्ज करवाते समय अदालत ने सुनिश्चित किया कि समझौता स्वेच्छा से हुआ है, वह भी किसी दबाव या भय के बिना। इसके बाद अदालत ने समझौते को स्वीकार करते हुए अपराध को कंपाउंडेबल मानकर केस समाप्त कर दिया। इसके बाद कोर्ट ने तीन आरोपियों को बरी कर उनके जमानत व व्यक्तिगत बांड भी समाप्त कर दिए गए और निर्देश दिया कि जब्त मोटरसाइकिल को शिकायतकर्ता के पक्ष में पूर्ण रूप से रिहा किया जाए।