कठुआ। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने ऑनलाइन ठगी की फ्रीज 14 हजार 999 रुपये की राशि को आवेदक के बैंक खाते में ट्रांसफर करने का आदेश दिया है। आदेश के अनुसार, न्यायालय ने जिला साइबर सेल प्रभारी को निर्देश दिया है कि वह संबंधित बैंक को सूचना जारी कर फ्रीज राशि को डीफ्रीज कर शिकायतकर्ता के बैंक खाते में ट्रांसफर करे।
कोर्ट में दायर आवेदन के अनुसार प्रदीप सिंह पुत्र नरिंद्र सिंह निवासी जुथाना ने गत महीने जिला साइबर सेल में शिकायत दर्ज करवाई थी। इसमें शिकायतकर्ता ने बताया कि ऑनलाइन धोखाधड़ी करने वालों ने उसके जम्मू-कश्मीर बैंक शाखा राजबाग से 14 हजार 999 रुपये की राशि धोखाधड़ी से निकाल कर जेके बैंक शाखा जदीद रोड बारामुला में ट्रांसफर कर ली है। इसके बाद जिला साइबर सेल की टीम ने राशि को फ्रीज करवा दिया। आवेदक वकील ने बीते 5 मई को कोर्ट में याचिका दायर कर ऑनलाइन धोखाधड़ी की फ्रीज राशि को पीड़ित के खाते में ट्रांसफर करने की अपील। इसके बाद कोर्ट ने जिला साइबर सेल प्रभारी को निर्देश दिया कि बारामुला स्थित बैंक से संपर्क कर फ्रीज राशि को डीफ्रीज कर आवेदक के खाते में ट्रांसफर किया जाए। इसके अलावा कोर्ट ने निर्देश दिया कि आवेदक को न्यायालय के समक्ष एक बांड प्रस्तुत करना होगा।