कठुआ। विशेष मोबाइल मजिस्ट्रेट ने चोरी और साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करने के एक मामले में आरोपी के लगातार गैरहाजिर होने पर फिलहाल अदालती कार्यवाही पर रोक लगा दी है। आदेश के अनुसार, क्योंकि मामले में आरोपी अभी तक पकड़ा नहीं गया है। जिसके चलते आरोपी के खिलाफ कार्यवाही भी लंबित पड़ी हुई है। लिहाजा आरोपी की गिरफ्तारी के बाद ही मामले में विचार करने का निर्देश दिया है।
मामला वर्ष 2017 का है। इसमें आरोपी शकूर अहमद पुत्र मोहम्मद अयूब निवासी नलेव मल्हार पर चोरी करने और साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप है। इसके बाद पुलिस ने आरपीसी की धारा 454/380/201 के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू की। मामले में चालान 6 दिसंबर 2017 को कोर्ट में पेश किया गया था। आरोपी मामले में जमानत पाने के बाद अदालती कार्यवाही में उपस्थित नहीं हो रहा है। जिसके चलते आरोपी के खिलाफ कई बार गैर-जमानती वारंट जारी किए जा चुके हैं, लेकिन फिर भी अभियुक्त न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ। 30 दिसंबर 2022 को कोर्ट ने अभियुक्त के व्यक्तिगत तथा जमानती बांड भी जब्त कर लिए। हालांकि कोर्ट ने अभियुक्त के खिलाफ उसकी अनुपस्थिति में अभियोजन पक्ष को साक्ष्य प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था। लेकिन अभियोजन पक्ष ने अभियुक्त की अनुपस्थिति में साक्ष्य प्रस्तुत करने से मना कर दिया। जिसके बाद कोर्ट ने आरोपी के पकड़े जाने तक अदालती कार्यवाही पर रोक लगा दी है।