कठुआ। जिला प्रधान सत्र न्यायाधीश ने नाबालिग से दुष्कर्म मामले में आरोपी को सशर्त जमानत दी है। आदेश के अनुसार, आरोपी को जमानत के लिए 1 लाख राशि का व्यक्तिगत बांड सहित बराबर की राशि के दो जमानतदारों को पेश करने का निर्देश दिया गया। इसके अलावा कोर्ट ने आरोपी को निर्देश दिया कि वह नियमित रूप से मुकदमे में उपस्थित रहेगा और किसी भी तरीके से अभियोजन पक्ष के गवाहों के संपर्क में नहीं आएगा। आरोपी अगर किसी भी शर्त का उल्लंघन करता है तो अभियोजन पक्ष उसकी जमानत को रद्द कराने की मांग कर सकता है।
पुलिस की ओर से दायर रिपोर्ट के अनुसार, आरोपी बशारत हुसैन पर आरोप है कि उसने वर्ष 2023 में नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया था। इसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू की। आरोपी पिछले डेढ़ साल से जेल में बंद है। मामले में आरोपी के वकील की ओर से 3 जुलाई 2024 को जमानत अर्जी दायर की गई थी। इसकी सुनवाई के दौरान आरोपी के वकील ने कहा कि उसका मुव्वकिल निर्दोष है, पुलिस ने उसे झूठे मामले में फंसाया है। अभियोजन पक्ष ने अपराध की जघन्य और गंभीर प्रवृति को देखते हुए जमानत का विरोध किया। कहा कि मामले में कार्यवाही अभी प्रारंभिक चरण में है। ऐसे में आरोपी को जमानत मिलने से अभियोजन पक्ष के मामले पर प्रतिकूल प्रभाव होगा। आरोपी के वकील ने तर्क दिया कि मामले में कथित पीड़िता और आरोपी की सगाई हो चुकी थी। किन्हीं कारणों से विवाह परिपक्व नहीं हो सका। लिहाजा उसे जमानत देने की अपील की गई। जिसको कोर्ट ने मान लिया और आरोपी को सशर्त जमानत दी गई।