कठुआ। उप न्यायाधीश एवं विशेष मोबाइल मजिस्ट्रेट की अदालत ने अवैध शराब बनाने के मामले में दो आरोपियों को आबकारी अधिनियम की धारा 48 (ए) (ई) के तहत जमानत देने का आदेश दिया है। आदेश में आरोपियों को जमानत के लिए 30 हजार के जमानत बांड के साथ समान राशि का व्यक्तिगत बांड जांच अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने को कहा गया है।
दोनों आरोपियों को पुलिस ने आबकारी अधिनियम के तहत बीते 7 नवंबर 2024 को गिरफ्तार किया था। जिनकी रिहाई के लिए 8 नवंबर 2024 को विशेष मोबाइल मजिस्ट्रेट की अदालत में अर्जी दी गई थी। जिसकी सुनवाई करते हुए न्यायाधीश अमनदीप कौर ने 9 नवंबर 2024 को जमानत का आदेश जारी किया। यह भी निर्देश दिया गया कि जरूरत पड़ने पर दोनों आरोपियों को जांच अधिकारियों के समक्ष पेश होना होगा।
पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक बीते 16 मार्च 2024 को पुलिस ने कठुआ स्थित घाटी गांव में एक तलाशीर अभियान चलाया था। अभियान के दौरान पुलिस ने दोनों आरोपी देवी दयाल और गोपाल दास के घरों में भी दबिश दी थी। इस दौरा दोनों आरोपी अपने घरों में भट्ठी लगाकर अवैध शराब बना रहे थे। पुलिस ने दोनों के घरों से मौके पर लगभग 150 लीटर अवैध शराब भी बरामद की, लेकिन दोनों आरोपी पुलिस को देख मौके से फरार हो गए थे। इस संबंध में पुलिस ने कठुआ थाना में आबकारी अधिनियम की धारा 48 (ए) (ई) के तहत मामला संख्या 86/2024 दर्ज किया गया था। इसके बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को 7 नवंबर 2024 को गिरफ्तार किया था।
जमानत पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद कहा कि रिकॉर्ड में ऐसा कुछ भी नहीं है जो इस बात का संकेत देता हो कि अगर उन्हें जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वे मुकदमे को प्रभावित करेंगे। लिहाजा दोनों आरोपियों को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया जाता है।