कठुआ। जिला अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने एनडीपीएस के एक मामले में एक आरोपी को पूर्ण जमानत देने का आदेश दिया है। आदेश में कहा कि अभियोजन पक्ष की ओर अभियुक्त व आवेदक पर लगाई गई किसी भी शर्त का उल्लंघन करने की सूचना नहीं दी गई है। लिहाजा आवेदक को अंतरिम जमानत को पूर्ण जमानत में तब्दील करने का आदेश दिया जाता है।
बता दें कि सैफ अली पुत्र फरीद दीन निवासी सजयाल नगरी को मादक पदार्थ (चिट्टा) बेचने के मामले में कठुआ पुलिस ने गिरफ्तार किया था। पुलिस के अनुसार आरोपी को पुलिस ने उस समय पकड़ा जब वह मादक पदार्थ बेचने की कोशिश कर रहा था। इसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कठुआ थाने में मामला में दर्ज किया था। आरोपी के वकील ने पुलिस की ओर से गिरफ्तार किए गए सैफ अली की रिहाई को लेकर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के समक्ष एक जमानत अर्जी 29 अगस्त 2024 को दायर की गई थी। जिसकी सुनवाई करते हुए अतिरिक्त सत्र न्यायालय की अदालत ने बीते 24 सितंबर को अंतरिम जमानत देने का आदेश दिया था। जिसको न्यायालय ने 18 नवंबर 2024 को मामले में एक बार फिर सुनवाई करते हुए आरोपी को पूर्ण जमानत देने का आदेश दिया है। आदेश में कहा गया है कि आरोपी ने न्यायालय द्वारा अंतरिम रिहाई करते समय लगाई गई सभी शर्तों का पालन किया है। जो इस बात को तस्दीक करता है कि अभियोजन पक्ष की ओर से किसी भी शर्त का उल्लंघन करने की अर्जी नहीं दी गई है। इसलिए आरोपी को न्यायालय ने अंतरिम जमानत को पूर्ण जमानत में तब्दील करने का आदेश दिया है।