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Kathua News: अदालत ने आज होने वाले ट्रक यूनियन के चुनाव पर लगाई अस्थायी रोक

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कठुआ। ट्रक यूनियन के अध्यक्ष पद के लिए सोमवार को होने जा रहे चुनाव पर अस्थायी रोक लग गई है। चुनाव पर रोक के लिए यूनियन सदस्याें का एक धड़ा कोर्ट में पहुंचा था। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मुनीष कुमार मन्हास ने मामले में सुनवाई 25 नवंबर तय कर दी है।
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न्यायालय ने आदेश जारी कर कहा कि सोमवार को होने वाले चुनाव यूनियन के संविधान के अनुरूप नहीं हो रहे हैं। लिहाजा इस पर 25 नवंबर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी जाती है। अदालत ने यह भी कहा कि किसी भी प्रकार के विरोध के मामले में सुनवाई की अगली तिथि या उससे पहले आदेश में संशोधन की मांग करने के लिए दूसरा पक्ष पूरे तरीके से स्वतंत्र है।
जानकारी के अनुसार अभियोजन पक्ष के वकील की ओर से मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में 25 अक्तूबर को एक याचिका दायर कर 28 अक्तूबर को होने वाले चुनावों पर रोक लगाने की मांग की थी। याचिकाकर्ता ने कहा है कि वो मौजूदा ट्रक यूनियन के सदस्य है और वह यूनियन के कामकाज से खुश हैं, लेकिन प्रतिवादी ट्रक ऑपरेटर यूनियन के सुचारू कामकाज से खुश नहीं है और वह चुनाव के उचित तरीके को अपनाए बिना ही नए सिरे से चुनाव करवाना चाहते हैं, जोकि यूनियन के संविधान के अनुसार गैरकानूनी है। लिहाज इस पर रोक लगा दी जाए। इसके बाद याचिकाकर्ता के वकील को सुनने के बाद न्यायालय ने अगली सुनवाई तक इस पर रोक लगा दी है।
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उधर, मामले में चुनाव समिति के सदस्य चरणजीत सिंह ने कहा कि उन्हें कोर्ट आदेश की प्रति नहीं मिली है। प्रति हासिल हाेने के बाद अगली रणनीति तय की जाएगी।
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