कठुआ। कठुआ पुलिस ने अफवाह फैलाने और जनता में भ्रम पैदा करने को लेकर डोडा निवासी व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। आरोपी की पहचान मुनीब मुसर्रत निवासी घट तहसील एवं जिला डोडा के रूप में हुई है।
पुलिस के अनुसार आरोपी ने झूठी सूचनाएं और अफवाहें फैलाईं जिससे आम जनता में भय और अशांति का माहौल बन गया। इस कृत्य से क्षेत्र में रोष भी उत्पन्न हुआ। पुलिस ने धारा 353(2) भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस ) के तहत एफआईआर दर्ज की। इसे लोक सेवक के कार्य में बाधा डालने या उसे प्रभावित करने के उद्देश्य से गलत सूचना या अफवाह फैलाना दंडनीय अपराध माना जाता है। इस धारा के तहत यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर ऐसी अफवाहें फैलाता है जिससे प्रशासनिक कार्य प्रभावित हों या जनता में भय और असंतोष फैले, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाती है।पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपी ने सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट किए थे और उसकी बार बार टॉवर लोकेशन भी कठुआ में मिल रही थी। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है।