बिलावर। तहसील लीगल कमेटी की ओर से शनिवार को बिलावर के काली माता मंदिर चौगान में विशेष कानूनी साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया।
इस मौके पर वक्ताओं ने पाॅक्सो एक्ट व किशोर न्याय अधिनियम के बारे में जानकारी दी। शिविर में मौजूद लोगों को वक्ताओं ने बताया कि पॉक्सो अधिनियम बच्चों को बाल अपराधों या यौन उत्पीड़न से बचने के लिए बनाया गया है। इस अधिनियम के तहत बच्चों के विरुद्ध यौन अपराधों के लिए कड़ी सजा का प्रावधान रखा गया है।
बच्चों के विरुद्ध यौन अपराधों में बच्चों का यौन शोषण, यौन उत्पीड़न को शामिल किया गया है। बच्चों के साथ अश्लील हरकत करना, बेड टच करना, बच्चों को अश्लील फिल्म या प्रोनोग्राफी दिखाना, बच्चों के साथ गलत भावना से की गई सभी हरकतें पाॅक्सो अधिनियम की श्रेणी में रखी गई हैं। इन सभी अपराधों में कड़ी सजा का प्रावधान भी किया गया है।
वक्ताओं ने कहा कि इस अधिनियम के तहत व्यक्ति पर लगाए गए झूठे आरोप के लिए भी सजा का प्रावधान है।
अगर किसी को इस संदर्भ में शिकायत दर्ज करवानी है तो वह हेल्पलाइन नंबर 15100 पर संपर्क कर सकते हैं। इस अवसर पर एडीसी बिलावर विनय खोसला, सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर नीरज पडियार, मेजर गौरव, सेवानिवृत्त डीएसपी पूर्ण चंद, अलग-अलग स्कूलों के विद्यार्थी और कस्बे के गणमान्य लोग मौजूद रहे।