संवाद न्यूज एजेंसी
कठुआ। जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख हाईकोर्ट ने बालश्रम के आरोपों से घिरी बीआर एग्रोटेक कंपनी को अंतरिम राहत दी। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, अदालत ने आरोपी कंपनी के खिलाफ की जा रही कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगाई है।
बता दें कि गत 29 सितंबर को जिला प्रशासन, पुलिस, चाइल्ड हेल्पलाइन और श्रम विभाग की संयुक्त टीम ने एक शिकायत के आधार पर फैक्ट्री परिसर में छापेमारी की थी। इस कार्रवाई के दौरान 28 नाबालिगों को बालश्रम से मुक्त कराया गया था। इसमें 18 किशोरियां और 10 किशोर शामिल थे। ये बच्चे ज्यादातर बाहरी राज्यों के रहने वाले थे। मेडिकल जांच में 23 बच्चों के नाबालिग होने की पुष्टि हुई थी। इस मामले के सामने आने के बाद संबंधित एजेंसियों ने जांच शुरू की थी। पुलिस की ओर से साक्ष्य एकत्रित किए जा रहे थे और मामले में चालान पेश करने की तैयारी की जा रही थी। इसी बीच कंपनी को हाईकोर्ट से अंतरिम राहत मिलने की जानकारी सामने आई है।