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Kathua News: विवाह सहायता पाने के लिए बेटियों को आठवीं का प्रमाणपत्र देना होगा अनिवार्य

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- एक अप्रैल 2025 से होगा नया नियम, समाज कल्याण विभाग जारी की अधिसूचना
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संवाद न्यूज एजेंसी

कठुआ। आर्थिक तौर पर कमजोर परिवारों की बेटियों को अब विवाह सहायता पाने के लिए आठवीं का प्रमाणपत्र देना अनिवार्य होगा। इस संबंध में समाज कल्याण विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। यह अधिसूचना एक अप्रैल 2025 से लागू होगी।
विभाग के मुताबिक सरकार के इस फैसले से अब अभिभावकों को सहायता लेने से पहले बेटियों की पढ़ाई पर ध्यान देना होगा। तभी वे सरकार से बेटियों की विवाह संबंधी वित्तीय सहायता ले पाएंगे। इसके लिए लाभार्थियों की न्यूनतम योग्यता आठवीं पास अनिवार्य कर दी गई है। दरअसल, सरकार की ओर से 50 हजार रुपये की यह सहायता राशि आर्थिक रूप के कमजोर तबके की बेटियों को शादी के लिए दी जाती है।
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प्रत्येक वर्ष सैकड़ों लोग इस मदद को पाने के लिए आवेदन करते हैं। बता दें कि अभी तक जिले में 3300 से ज्यादा लोगों यह सहायता राशि हासिल कर चुके हैं। जबकि सैकड़ों राशि का इंतजार कर रहे हैं। विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि विभाग से विवाह संबंधी सहायता प्राप्त करने के लिए आवेदनकर्ताओं को एक महीना पहले ऑनलाइन आवेदन देना पड़ता है। जिसमें कई दस्तावेज जमा करवाने पड़ते हैं। इनमें विवाह निमंत्रण कार्ड, आयु प्रमाणपत्र, पहचान पत्र, बैंक खाता, विवाह प्रमाण पत्र आदि दस्तावेज शामिल हैं।।
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इसके बाद उपरांत सभी दस्तावेजों का सत्यापन किया जाता है। इसके बाद ही लाभार्थियों को सहायता राशि दी जाती है। उधर, समाज कल्याण विभाग के जिला अधिकारी वरुण चौधरी ने बताया कि गाइडलाइन के मुताबिक शिक्षा के अधिकार के तहत यह संशोधित अधिूसचना जारी की गई है। एक अप्रैल से आवेदन करने वालों को इसके तहत अपनी पात्रता सुनिश्चित करनी होगी।

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