संवाद न्यूज एजेंसी
अदालत से.............
कठुआ। न्यायिक मजिस्ट्रेट (जेएमआईसी) ने एनडीपीएस अधिनियम के एक मामले में जब्त गांजे की शेष मात्रा को नष्ट करने के आदेश दिया है। अदालत ने एनडीपीएस अधिनियम की धारा 52-ए के तहत दायर आवेदन को स्वीकार करते हुए संबंधित ड्रग डिस्पोजल कमेटी को निर्धारित कानूनी प्रक्रिया के अनुसार मादक पदार्थ का निस्तारण करने के निर्देश दिए हैं।
अदालती आदेश के अनुसार, जीआरपी थाना कठुआ में दर्ज एफआईआर संख्या 33/2026 की जांच के दौरान अज्ञात व्यक्तियों से कुल 8 किलो 90 ग्राम गांजा बरामद किया गया था। मामले में बरामद मादक पदार्थ के नमूने न्यायालय की निगरानी में लिए गए और रासायनिक जांच के लिए जम्मू स्थित फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (एफएसएल) भेजे गए थे। सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि 29 अगस्त 2026 को जब्त मादक पदार्थ की सूची तैयार करने, फोटोग्राफी करने और नमूने एकत्र करने की प्रक्रिया पूरी कर ली गई थी। इसके बाद 10 सितंबर 2026 को एफएसएल की रिपोर्ट भी प्राप्त हो गई। अदालत ने कानूनी औपचारिकताओं और एफएसएल रिपोर्ट की प्रक्रिया पूरी होने के बाद चार अलग-अलग पैकेटों में सुरक्षित रखी गई गांजे की शेष मात्रा को नष्ट करने का निर्देश दिया। आदेश की प्रति आवश्यक कार्रवाई के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कठुआ को भेजने के निर्देश भी दिए गए हैं।