कठुआ। न्यायिक मजिस्ट्रेट हीरानगर ने सड़क दुर्घटना से जुड़े छह साल पुराने मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए 2500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। कोर्ट ने फैसला आरोपी द्वारा अपराध स्वीकार करने के बाद सुनाया गया है। मौके पर जुर्माना अदा करने के बाद कोर्ट ने जमानती व निजी बांड खारिज कर मामले का निपटारा कर दिया।
मामला 2019 का है। सुरजीत कुमार निवासी लल्ला चैक (बाड़ी ब्राह्मणा) पर आरोप था कि वह वाहन लापरवाही और तेज गति से चला रहा था। इसके बाद हीरानगर पुलिस ने मामला दर्ज करके चालान पेश किया। सुनवाई के दौरान आरोपी ने कोर्ट में आवेदन देकर अपराध के लिए स्वीकारोक्ति बयान दर्ज करवाने की मांग की। हालांकि कोर्ट ने उसे विचार करने का समय दिया, लेकिन आरोपी अपने बयान पर अड़ा रहा। इसके बाद कोर्ट ने उसे दोषी करार देते गलत ड्राइविंग के लिए एक हजार, साधारण चोट पहुंचाने के लिए 500 रुपये और गंभीर चोट पहुंचाने के लिए एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।