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Kathua News: एनडीपीएस मामले में दो आरोपियों को दी सशर्त जमानत

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संवाद न्यूज एजेंसी

कठुआ। जिला सत्र न्यायाधीश ने एनडीपीएस एक्ट के मामले में दो आरोपियों को सशर्त जमानत दी है। आदेश के मुताबिक आरोपियों को जमानत के लिए 50 हजार रुपये राशि के व्यक्तिगत बांड सहित समान राशि के दो-दो जमानती पेश करने होंगे।
इसके अलावा कोर्ट ने निर्देश दिया है कि जांच को तार्किक निष्कर्ष तक ले जाने में दोनों अभियुक्त जांच अधिकारी के साथ पूर्ण सहयोग करें और किसी भी प्रकार से अभियोजन पक्ष के गवाहों के संपर्क में न आएं। पुलिस की ओर से दायर एफआईआर के मुताबिक आरोपी शब अली और सत्तू दोनों निवासी चक हांड़ा मढ़ीन को औद्योगिक एस्टेट हटली मोड़ चौकी की पुलिस ने औद्योगिक क्षेत्र से गिरफ्तार किया था। दोनों के पास से क्रमश: 100.89 ग्राम और 100.39 ग्राम हेरोइन जैसा पदार्थ बरामद हुआ था। पुलिस ने दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 21, 22 और 29 के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू की।
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आरोपियों की जमानत के लिए 14 जनवरी को कोर्ट के समक्ष अर्जी दायर की गई। सुनवाई के दौरान आरोपियों के वकील ने कहा कि उनके मुव्वकिल को पुलिस ने झूठे मामले में फंसाया है। लिहाजा, दोनों को जमानत दी जाए। जिसका अभियोजन पक्ष ने विरोध किया। कहा कि अगर आरोपियों को जमानत दी जाती है तो अभियोजन पक्ष के साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।
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इस पर आरोपियों के वकील ने तर्क दिया कि आरोपियों से पुलिस की ओर से बरामद किए गए प्रतिबंधित पदार्थ का मात्रा मध्यवर्ती श्रेणी में आती है। ऐसे में एनडीपीएस अधिनियम की धारा 37 की कठोरता वर्तमान मामले में लागू नहीं होती है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने दोनों आरोपियों को सशर्त जमानत दे दी। कोर्ट ने फैसले में कहा कि अगर दोनों अभियुक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन करते हैं तो अभियोजन पक्ष उनकी जमानत को रद्द करवाने की मांग कर सकता है।
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