-अदालत से का लोगो लगाएं
संवाद न्यूज एजेंसी
कठुआ। जिला सत्र न्यायाधीश ने एनडीपीएस मामले में एक आरोपी को सशर्त जमानत दी है। कोर्ट ने आरोपी को जमानत देने के लिए 50 हजार राशि का व्यक्तिगत बांड सहित समान राशि के दो जमानती पेश करने के आदेश दिए हैं। मामले की जांच को तार्किक निष्कर्ष तक ले जाने के लिए आरोपी को जांच अधिकारी से पूरा सहयोग करने को कहा गया है।
दायर एफआईआर के मुताबिक मामला इस वर्ष की शुरुआत का है। नगरी पुलिस ने मामले में आरोपी जुमन दीन पुत्र पाऊ निवासी मढ़ीन को प्रतिबंधित पदार्थ हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया था। पुलिस ने एनडीपीएस की धारा 21, 22 और 29 मामला दर्ज किया था। आरोपी को जमानत के लिए 31 जनवरी को कोर्ट में अर्जी दायर की गई। सुनवाई के दौरान आरोपी के वकील ने कहा कि उसके मुव्वकिल को झूठे केस में फंसाया है, लिहाजा उसे जमानत दी जाए। जिसका अभियोजन पत्र की ओर से विरोध किया गया।
कहा कि आरोपी के खिलाफ दायर आरोप-पत्र गैर-जमानती, जघन्य और समाज के खिलाफ है। चूंकि कार्यवाही अंतिम चरण में है। अगर आरोपी को जमानत दी जाती है तो वह अभियोजन पक्ष के साक्ष्य से छेड़छाड़ करने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। जिस पर आरोपी वकील ने तर्क दिया कि आरोपी से बरामद हेरोइन जैसे पदार्थ की मात्रा केवल 225.87 ग्राम है। जो मध्यवर्ती मात्रा की श्रेणी में आती है। ऐसे में अधिनियम की धारा 37 की कठोरता वर्तमान मामले में लागू नहीं होती है।
दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपी को सशर्त जमानत दे दी।