कठुआ। कोरोना महामारी का प्रसार घटने के साथ ही प्रशासन जिले में ढिलाई देने में जुटा हुआ है। प्रदेश प्रशासन की ताजा हिदायतों के बाद कठुआ के उपायुक्त ने व्यवसायों के लिए भी नई गाइडलाइंस जारी कर दी हैं।
इसके तहत शराब की दुकानें अब जिले में हर दिन खुल सकेंगीं। साथ ही बार और रेस्टोरेंट के लिए 50 फीसदी क्षमता के साथ खुलने की अनुमति है। लेकिन, बार या रेस्त्रां में इस सुविधा का लाभ वही उपभोक्ता उठा सकेंगे जो वैक्सीन ले चुके हैं, या फिर उनके पास 48 घंटों के अंदर कराई गई आरटी-पीसीआर जांच की निगेटिव रिपोर्ट हो।
अपने आदेश में उन्होंने सभी आउटडोर दुकानों को सप्ताह में सातों दिन सुबह सात से शाम सात बजे तक खोलने की छूट दी है। इसके साथ ही दुकानदारों को सरकार की तरफ से कोरोना के बचाव के लिए जारी निर्देशों का शत-प्रतिशत पालन करना होगा। वहीं इंडोर दुकानों में आने वाले ग्राहकों पर बार और रेस्त्रां के नियम लागू होंगे।
सभी सरकारी और गैर सरकारी कार्यालय बिना किसी रोक के खोले जा सकेंगे। इसी तरह इंडोर खेल कॉम्प्लेक्स भी केवल आधी क्षमता के साथ वैक्सीन ले चुके या 48 घंटों के अंदर कराई गई आरटीपीसीआर जांच की निगेटिव रिपोर्ट वाले लोगों के लिए ही खुलेंगे। इसकेे अलावा सभी शिक्षण संस्थान, जिम, स्पा, स्विमिंग पूल और चिड़ियाघर फिलहाल बंद ही रहेंगे।
उपायुक्त ने सभी धार्मिक कार्यक्रमों में अधिकतम 25 लोगों को और अंतिम संस्कार में 20 लोगों को शामिल होने की अनुमति दी है। यात्री वाहनों को भी फिलहाल 50 प्रतिशत क्षमता के साथ ही चलना होगा। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को घर में रह रहे मरीजों की सुविधा के लिए टेली मेडिसिन की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं।