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Kathua News: एनडीपीएस मामले में आरोपी को दी सशर्त जमानत

Thu, 08 May 2025 01:17 AM IST
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कठुआ
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आरोपी बीते 20 मार्च को 4.47 ग्राम हेरोइन के साथ लखनपुर पुलिस ने किया था गिरफ्तार
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संवाद न्यूज एजेंसी

कठुआ। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने एनडीपीएस अधिनियम मामले में आरोपी को सशर्त जमानत दी है। आदेश के अनुसार आरोपी को जमानत के लिए 30 हजार की जमानती बांड कोर्ट के समक्ष और समान राशि का व्यक्तिगत बांड जिला जेल अधीक्षक सामने प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। इसके अलावा कोर्ट ने अभियुक्त को किसी भी तरीके से मामले के तथ्यों से परिचित किसी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष से प्रभावित न करने के साथ-साथ जांच में पूरे तरीके से सहयोग करने के निर्देश दिया है।
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कोर्ट में पुलिस की ओर से दायर रिपोर्ट के अनुसार, आरोपी चेतन कुमार निवासी चक द्राब खान कठुआ को लखनपुर पुलिस ने हेरोइन के साथ 20 मार्च 2025 को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर चेकिंग के दौरान जगतपुर लखनपुर के पास आरोपी से 4.47 ग्राम हेरोइन की मात्रा बरामद की थी। इसके बाद पुलिस ने लखनपुर थाना में आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई की। आरोपी के वकील ने बीते एक अप्रैल को जमानत याचिका दायर की थी। इसकी सुनवाई के दौरान आरोपी के वकील ने तर्क दिया कि उसका मुव्वकिल निर्दोष है और पुलिस ने उसे झूठे केस में गिरफ्तार किया है। उन्होंने कहा कि आरोपी पिछले एक महीने से ज्यादा समय से न्यायिक हिरासत में है। इसके अलावा मामले की जांच पूरी हो चुकी है और मामले की जांच के लिए पुलिस को याचिकाकर्ता की अब और आवश्यकता नहीं है। लिहाजा आरोपी को जमानत देने की अपील की गई। इसका अभियोजन पक्ष की ओर से विरोध किया गया। उन्होंने कहा कि आरोपी एक जघन्य और गैर जमानती अपराध में शामिल है। वहीं, एफएसएल रिपोर्ट का अभी इंतजार है और मामले की जांच जारी है। अभियोजन पक्ष ने आशंका जताई है कि अगर आरोपी को जमानत पर रिहा किया जाता है तो अभियोजन पक्ष के गवाहों के साथ छेड़छाड़ की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। इसके बाद आवेदन को खारिज करने की प्रार्थना की गई। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद कहा कि आवेदक पिछले एक महीने से न्यायिक हिरासत में है और उसे और अधिक हिरासत में रखने से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा। कोर्ट ने आरोपी को सशर्त जमानत का आदेश सुनाया है।
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