मुगल रोड को आम लोगों के लिए खोलने के लिए हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। याचिका में इसे लेकर किसी तरह की बंदिश न होने की मांग रखी गई। चीफ जस्टिस पंकज मित्थल और जस्टिस विनोद चटर्जी कौल की खंडपीठ ने मामले पर सुनवाई की।
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अपीलकर्ता अजहर उस्तान खान को सरकार के समक्ष अपना पक्ष रखने को कहा, जिसमें वह अपनी सारी दिक्कतें बताएंगे। यदि दो हफ्तों के भीतर वह सरकार के सामने अपना पक्ष रखते हैं तो सरकार उनके पक्ष पर विचार करेगी। इसका आदेश भी हाईकोर्ट ने दिया है।
सुनवाई के दौरान केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन की ओर से पेश हुए महाधिवक्ता डीसी रैना ने कहा कि उन्हें रिट याचिका की एक प्रति प्रदान की जा सकती है और वह याचिका में उठाए गए सभी प्रश्नों का तुरंत जवाब देंगे। इस पर हाईकोर्ट ने अपीलकर्ता को याचिका की एक प्रति एडवोकेटे जनरल रैना को देने का आदेश दिया।