राजस्थान हाईकोर्ट ने एलडीसी भर्ती-2013 में निजी आय से काम पर रखे गये कार्मिकों को अनुभव का लाभ नहीं देने के अतिरिक्त ग्रामीण विकास आयुक्त के आदेश पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही अदालत ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
न्यायाधीश वीएस सिराधना की एकलपीठ ने यह आदेश राजेन्द्र कुमार वर्मा की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। याचिका में अधिवक्ता लक्ष्मीकांत शर्मा ने बताया कि पंचायती राज विभाग के अतिरिक्त आयुक्त ने आदेश जारी कर कहा की संविदा और योजना मद में लगे कार्मिकों को अनुभव का लाभ दिया जाएगा, लेकिन जिन्हें निजी आय से वेतन दिए जा रहे कार्मिकों को अनुभव का लाभ नहीं दिया जाएगा।
इस आदेश को चुनौती देते हुए कहा गया कि निजी आय से भी वेतन लेने विभाग में समान कार्य कर रहे हैं। ऐसे में इन्हें भी अनुभव का लाभ दिया जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने अतिरिक्त आयुक्त के आदेश पर रोक लगाते हुए संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी किए हैं।