राजस्थान के जयपुर में आयेाजित हो रही कलेक्टर—एसपी कांफ्रेंस के दूसरे दिन रिएल एस्टेट के लिए बनाई एक रेरा वेबसाइट का लांच होगा। राजस्थान रिएल एस्टेट रेग्यूलेटरी एक्ट की पूरी जानकारी आज लांच होने वाली रेरा वेबसाइट पर मिल जाएगी। इसके बाद से राजस्थान में रिएल एस्टेट कारोबार की दिशा बदल जाएगी। वेबसाइट लांच होने के बाद रेरा एक्ट के अंतर्गत राज्य में काम रहे बिल्डरों को अपने प्रोजेक्ट का इस वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा।
इसके अतिरिक्त रिएल एस्टेट सेक्टर में कार्य करने वाले एजेंट्स को भी रेरा वेबसाइट में पंजीकरण कराना होगा। जानकारी के अनुसार बिल्डर किसी भी नए प्रोजेक्ट की मार्केटिंग या उसके बारें में प्रचार जब तक प्रारंभ नहीं कर सकेगा जब तक कि प्रोजेक्ट इस वेबसाइट पर रजिस्टर्ड नहीं हो जाएं। सरकार का मानना है कि इस वेबसाइट की लांचिंग के बाद आम लोग जो बिल्डर्स के हाथों ठगे जाते है उनके लिए काफी राहत होगी।
जिन बिल्डरों के प्रोजेक्ट वर्तमान में राजस्थान में चल रहें है उन्हें तीन माह के भीतर अपने प्रोजेक्ट इस वेबसाइट पर रजिस्टर्ड कराने होंगे। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो सरकार उन पर जुर्माना लगा सकती है। रेरा एक्ट में दोषी पाए जाने पर सजा का भी प्रावधान हैं। बृहस्पतिवार को रेरा वेबसाइट का आधिकारिक लांच मुख्मंत्री वसुंधरा राजे करेंगी।