अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड, एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड सहायक आसूचना ब्यूरो को सालाना में पूर्व में आवंटित जमीन निरस्त कर जयपुर मेट्रो को पूर्व में आवंटित जमीन देने का फैसला किया। विद्याधर नगर में खंडेलवाल वैश्य सेवा समिति को सामुदायिक भवन के लिए 1629 वर्गमीटर भूमि 50 फीसदी रियायत पर देने, सेवा भारती कोटा को आरक्षित दर की 5 फीसदी पर 2076 वर्गमीटर जमीन देने, अखिल भारतीय रेबारी रायका समाज सेवा संस्थान को छात्रावास के लिए जयपुर की निलय कुंज योजना में 2 हजार वर्गमीटर जमीन आरक्षित दर की 5 फीसदी पर देने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा 14 कंपनियों को 12 जिलों में रोजगार सृजन और निवेश के आधार पर कस्टमाइज पैकेज देते हुए कुछ को जमीनें दी और कइयों को बिजली और टैक्स, स्टांप ड्यूटी आदि में भारी रियायतें दी गईं।
तीसरी संतान पर अब नौकरी से वीआरएस नहीं देंगे
कैबिनेट ने राजस्थान सिविल सेवा आचरण नियम 1971 के 2016 में किए संशोधन के आधार पर बीते बुधवार को राजस्थान सेवा पेंशन नियम 1996 की धारा 53-ए को विलोपित करने का निर्णय किया। इसके विलोपित होने पर पूर्व से तय नियमानुसार एक जून 2002 से तीसरी संतान होने पर कर्मचारियों को जबरन सेवानिवृत्ति नहीं दी जाएगी। पहले तीसरी संतान और यदि किसी के एक संतान दिव्यांग है तो चौथी पर वीआरएस देने का प्रावधान था।
1650 नए होम गार्ड्स की भर्ती अब कलेक्टरों के जरिये होगी
कैबिनेट ने निर्णय किया कि होमगार्ड की भर्ती अब डीजी होमगार्ड के माध्यम से नहीं की जाएगी। अब राज्य स्तर पर कमेटी बनेगी। जिला कलेक्टरों की अध्यक्षता में कमेटी होम गार्ड्स की भर्ती करेगी। सरकार नए नियमों से 1650 अरबन होम गार्ड्स के रिक्त पदों पर जल्द भर्ती करेगी।
नर्स ग्रेड-1 और 2 को मर्ज कर नर्स ग्रेड एक और अधीक्षक बनाएंगे
सरकार ने राजस्थान चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा नियमों में बदलाव कर नर्सिंग ग्रेड-1 और 2 पद को मर्ज कर दिया। पहले इसमें मेल और फीमेल कैडर भी अलग था। अब यह पद नर्स ग्रेड-1 कहलाएगा तथा इनके माध्यम से प्रदेश में नर्सिंग अधीक्षक के 215 रिक्त पदों को भरा जाएगा।
सेना के 8 शहीदों के परिजनों को जयपुर में निशुल्क मकान देंगे
कैबिनेट में फैसला लिया गया कि सेना में शहीद हुए 8 जवानों और अधिकारियों के परिजनों को जयपुर के प्रतापनगर में हाउसिंग बोर्ड के एमआईजी-बी आवास निशुल्क दिए जाएंगे।