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अब नहीं चलेगा प्रदर्शन, 'छिपाकर' रखो सिगरेट-तंबाकू

Thu, 03 Aug 2017 03:05 PM IST
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
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Tobacco kills
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तंबाकू उत्पादों के प्रदर्शन पर रोक लगा दी गई है। अब सिगरेट व अन्य तरह के तंबाकू उत्पादों का डिस्प्ले नहीं होगा। दुकानदारों या विक्रेताओं को एेसे उत्पाद छिपाकर रखने होंगे।
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राजस्थान सरकार की ओर से इस संबंध में आज आदेश जारी कर दिया गया है। आदेश में सभी संभागीय आयुक्तों व जिला कलेक्टरों को कहा गया है कि तंबाकू उत्पादों की बिक्री के लिए होनेवाले प्रदर्शन पर रोक रहेगी। इसके तहत विक्रेताओं को पाबंद किया जाए और आदेश की सख्ती से पालना की जाए।

आदेश में कहा है कि सिगरेट तथा अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2013 की धारा 6 (क)के संशोधित नियम 2011 के अनुसार यह प्रावधान किया गया है कि तंबाकू उत्पादों को इस तरीके से प्रदर्शित नहीं किया जाए, जिससे कि 18 साल से कम आयु के लोगों को तंबाकू उत्पाद सुलभता से उपलब्ध हो।
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जानकारों के अनुसार सरकार के इस कदम से सीधे तौर पर उन बच्चों पर असर होगा, जो कम उम्र में तंबाकू की लत का शिकार हो जाते हैं। माना जा रहा है कि यह नया कदम तंबाकू की बिक्री को प्रभावित कर सकता है।
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यूं रंग लाएंगे ये आदेश

Tobacco kills
आम तौर पर देखा जाता है कि तंबाकू उत्पादों को कई दुकानों पर खुले में सजाकर रखा जाता है। जिससे चाहे अनचाहे किशोर और  बच्चे भी इसकी तरफ आने लगते हैं।

इस आदेश के बाद अब सीधी गाज उन दुकानदारों पर गिरेगी जो सिगरेट समेत सभी तंबाकू उत्पादों को बेचने के लिए और ग्राहकों को लुभाने के लिए दुकान के बाहर ही लटकाकर रखते हैं। इससे कम उम्र के व्यक्तियों में भी तंबाकू को लेकर आकर्षण भी बनता है, वहीं उन्हें आसानी से उपलब्ध भी हो जाती हैं।

अब इन दुकानदारों को तंबाकू उत्पाद दुकान में ही खुले में न रखकर, छिपाकर रखने होंगे। जिससे कम उम्र में स्मोकिंग का शिकार होने से लोग बच सकेंगे। राजस्थान सरकार ने तंबाकू बेचने वाले दुकानदारों को पाबंद किया है कि वे किसी भी तरह के तंबाकू उत्पादों को बेच तो सकेंगे लेकिन उन्हें खुले में सजा नहीं सकेंगे।

 
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