तंबाकू उत्पादों के प्रदर्शन पर रोक लगा दी गई है। अब सिगरेट व अन्य तरह के तंबाकू उत्पादों का डिस्प्ले नहीं होगा। दुकानदारों या विक्रेताओं को एेसे उत्पाद छिपाकर रखने होंगे।
राजस्थान सरकार की ओर से इस संबंध में आज आदेश जारी कर दिया गया है। आदेश में सभी संभागीय आयुक्तों व जिला कलेक्टरों को कहा गया है कि तंबाकू उत्पादों की बिक्री के लिए होनेवाले प्रदर्शन पर रोक रहेगी। इसके तहत विक्रेताओं को पाबंद किया जाए और आदेश की सख्ती से पालना की जाए।
आदेश में कहा है कि सिगरेट तथा अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2013 की धारा 6 (क)के संशोधित नियम 2011 के अनुसार यह प्रावधान किया गया है कि तंबाकू उत्पादों को इस तरीके से प्रदर्शित नहीं किया जाए, जिससे कि 18 साल से कम आयु के लोगों को तंबाकू उत्पाद सुलभता से उपलब्ध हो।
जानकारों के अनुसार सरकार के इस कदम से सीधे तौर पर उन बच्चों पर असर होगा, जो कम उम्र में तंबाकू की लत का शिकार हो जाते हैं। माना जा रहा है कि यह नया कदम तंबाकू की बिक्री को प्रभावित कर सकता है।