शराब के लिए 100 रुपए नहीं देने पर चाकू से हमला करने वाले आरोपी को न्यायालय ने शुक्रवार को सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने आरोपी को दस साल के कठोर कारावास और 27 हजार रुपए के जुर्माने से दण्डित किया।
अपर लोक अभियोजक जीतमल प्रजापति ने बताया कि 16 अगस्त 2013 को शीशाखान पीर रोड निवासी मुन्ना अब्बासी कहीं जा रहा था। इस दौरान पास में ही रहने वाले मोहम्मद सलमान ने शराब के लिए उससे 100 रुपए मांगे। रुपए नहीं देने पर सलमान ने जेब से चाकू निकाला और मुन्ना अब्बासी पर वार कर दिया। इससे मुन्ना गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल मुन्ना के पर्चा बयान के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी सलमान को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस की ओर से चार्जशीट पेश करने के बाद अभियोजन पक्ष ने 9 गवाह, 17 दस्तावेज और 1 आर्टिकल प्रदर्शित करवाया। जिसके आधार पर न्यायाधीश सुरेन्द्र ने आरोपी सलमान को दोषी करार देते हुए विभिन्न धाराओं में दस साल की सजा और 27 हजार के जुर्माने से दण्डित किया।