राजस्थान में जेलों के 500 मीटर के दायरे में लगे मोबाइल टावरों को हटाने के राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को रोक लगा दी है। साथ ही, राजस्थान सरकार को नोटिस जारी कर इस मामले में रिपोर्ट मांगी है।
जानकारी के अनुसार राजस्थान में जेलों के 500 मीटर के दायरे में आने वाले मोबाइल टावरों को हटाने का राजस्थान हाईकोर्ट ने आदेश दिया था। इसके बाद सेल्यूलर आॅपरेटर ऐसोसिएशन आॅफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सोमवार को हुई सुनवाई में एपेक्स कोर्ट ने राजस्थान सरकार को इस मामले में नोटिस जारी करते हुए चार सप्ताह के भीतर रिपोर्ट मांगी है। इससे पूर्व राजस्थान हाईकोर्ट न केवल जेलों के पास मोबाइल टावर हटाने का आदेश जारी कर चुका है, अपितु सरकार से भी जवाब—तलब भी कर चुका है।
गौरतलब है कि वर्ष 2105 में रिलायंस जियो ने कई जेलों के 500 मीटर के दायरे में टावर लगाए थे। जिसके बाद राजस्थान हाईकोर्ट ने इन टावरों को हटाने का आदेश दिया था। लेकिन रिलायंय जियो लिमिटेड ने आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था जहां से उसे स्टे मिल गया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रिलायंस जियो लिमिटेड को आदेश देते हुए नए टावर लगाने पर बैन लगा दिया था।