लोकसेवकों को बचाने और मीडिया पर पाबंदी लगाने वाले विवादित बिल से देशभर में कड़ी आलोचना झेल रही राजस्थान सरकार मंगलवार को बैकफुट पर आ गई। अब इस बिल को सदन की मंजूरी के बाद पुनर्विचार के लिए प्रवर समिति में भेज दिया गया है।
'दंड विधियां (राजस्थान संशोधन) अध्यादेश, 2017' को लेकर राजस्थान की राजे सरकार देशभर के मीडिया के साथ विपक्ष के निशाने पर भी है। कांग्रेस इस बिल के विरोध में विरोध प्रदर्शन कर रही है। वहीं आम आदमी की नाराजगी बिल के विरोध में सोशल मीडिया पर दिख रही है।
दरअसल सरकार के नए बिल के अनुसार अब राजस्थान में सांसद-विधायक, जज और अफसर के खिलाफ मामला दर्ज करवाना अब आसान नहीं होगा। इनके खिलाफ पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाने से पहले सरकार से इजाजत लेनी होगी।
बिल के ये हैं प्रावधान, जिनका हो रहा है विरोध
- बिल पारित हो जाता है, तो सीआरपीसी और आईपीसी में संशोधन करना होगा। संशोधन के तहत धारा 228 बी जोड़ी जाएगी। जबकि कानूनविदों के अनुसार सीआरपीसी की धारा 156 (3) के तहत रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए कोर्ट का सहारा लिया जाता है। इस धारा पर भी संकट खड़ा हो जाएगा।
- बिल के मसौदे के अनुसार राजस्थान में सांसद-विधायक, जज और अफसर के खिलाफ मामला दर्ज करवाने से पहले सरकार से इजाजत लेनी होगी। ड्यूटी के दौरान यदि नौकरशाहों के खिलाफ कोई शिकायत है, तो भी एफआईआर से पहले राज्य सरकार से मंजूरी लेनी होगी।
- सोशल मीडिया भी इसके दायरे में आएगा। यदि मामला दर्ज होने से पहले मीडिया या सोशल मीडिया पर संबंधित लोक सेवक का नाम उजागर हो जाता है, तो नाम उजागर करने वाले के खिलाफ मामला दर्ज हो सकेगा।