इस पर अदालत ने शंका जताते हुए कहा कि शेष दुकानदार अतिक्रमी होंगे। इसलिए ही उनकी ओर से दस्तावेज पेश नहीं किए गए। वहीं मौके से हटाए गए एक दुकानदार की ओर से अधिवक्ता विमल चौधरी और योगेश टेलर ने अदालत को बताया कि मंदिर के सामने सौ फीट चौड़ी सड़क है, लेकिन निगम की ओर से प्रभावशाली अतिक्रमियों पर कार्रवाई नहीं की गई। जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने अतिक्रमी दुकानदारों को नोटिस जारी कर उनकी दुकान सील कर अदालत में पालना रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए हैं।