एसीबी मामलों की विशेष अदालत क्रम-1 ने जलदाय विभाग घूसकांड में फरार चल रहे एसपीएमएल कंपनी के ऋषभ सेठी और केशवस्वरूप गुप्ता के खिलाफ अलग से मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं।
अदालत ने यह आदेश एसीबी की ओर से दायर प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए दिए। प्रार्थना पत्र में विशेष लोक अभियोजक बीएस चौहान ने अदालत को बताया कि प्रकरण में दोनों आरोपी पुलिस गिरफ्त से दूर चल रहे हैं। अदालत दोनों को फरार घोषित करने की उद्घोषणा भी जारी कर चुकी है। वर्तमान में दोनों आरोपियों की संपत्ति कुर्क करने की प्रक्रिया विचाराधीन है। इसके बावजूद भी दोनों आरोपी ना तो एसीबी के समक्ष आ रहे हैं और ना ही उन्होंने अदालत में समर्पण किया है।
ऐसे में उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 174ए के तहत अलग से मुकदमा दर्ज किया जाए। प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए अदालत ने दोनों आरोपियों के खिलाफ अलग से मामला दर्ज करने के आदेश दिए हैं।