राजस्थान हाईकोर्ट ने सचिवालय अधिकारी संघ के चुनाव की मतगणना पर लगी रोक को हटा दिया है। इसके साथ ही याचिकाकर्ता की ओर से याचिका वापस लेने पर अदालत ने उसे खारिज कर दिया है। न्यायाधीश आलोक शर्मा की एकलपीठ ने यह आदेश महेश व्यास की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।
सुनवाई के दौरान याचिका के साथ पेश दस्तावेजों को देखने के बाद अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता की ओर से तथ्य छिपाकर याचिका पेश की गई है। इसके साथ ही अदालत ने नाराजगी जताते हुए याचिकाकर्ता पर एक लाख रुपए जुर्माना लगाने की चेतावनी दी। इस पर याचिकाकर्ता की ओर से याचिका वापस लेने की अनुमति मांगी गई। जिसे स्वीकार करते हुए अदालत ने याचिका को खारिज कर दिया।
गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने गत 13 जून को याचिका पर अंतरिम सुनवाई करते हुए सचिवालय सेवा अधिकारी संघ के चुनाव की मतपेटियों को सीलबंद रखने और मतों की गणना करने पर रोक लगा दी थी।